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Health Insurance कराना सस्ता हो सकता है, GST काउंसिल की बैठक में Tax पर हुई बात

nirmla sitaraman
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Health Insurance: नई दिल्ली. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST काउंसिल की 54वीं बैठक सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई। बैठक में सबसे अहम मुद्दा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST में छूट का रहा।
फिलहाल इन प्रीमियम पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाता है, जिसे घटाने या हटाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है, जो आगे इस पर फैसला लेगा। बैठक में यह चर्चा हुई कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% GST टैक्स कम किया जाए या इसे पूरी तरह से समाप्त किया जाए, जिसका अंतिम निर्णय अगली बैठक में लिया जाएगा।

आपको बता दें कि सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर से GST हटाने की मांग की थी। अगर सरकार यह कदम उठाती है तो लोगों को सस्ते में इंश्योरेंस मिलेगा, और इसके परिणामस्वरूप देश में इंश्योरेंस उत्पादों की मांग में वृद्धि हो सकती है।

मेडिकल इंश्योरेंस पर कितना Tax 

फिलहाल, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST लगाया जा रहा है। GST काउंसिल की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग सहित अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। साथ ही, केंद्र और राज्य के टैक्स अधिकारियों वाली फिटमेंट कमिटी इस पर एक रिपोर्ट पेश करेगी, जो लाइफ, हेल्थ और री-इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगाए गए GST और उससे संबंधित रेवेन्यू पर विचार करेगी।

health insurance पर बनी सहमति!

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दी कि बैठक में रिसर्च ग्रांट पर GST हटाने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। इससे देश के युवा रिसर्चर्स को प्रोत्साहन मिलेगा। चीमा ने बताया कि कई राज्यों ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST को हटाने या कम करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

हेलिकॉप्टर सर्विस पर घटेगा GST

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि “हमने चार धाम यात्रा के लिए हेलिकॉप्टर सेवा पर 18% GST को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।”

GST की शुरुआत

GST को देश में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य के 17 प्रकार के टैक्स और 13 उपकरों को समाप्त कर दिया गया था। GST ने वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया।