Supreme Court : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त किया है। वे 14 मई 2025 को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। यह जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी।
जस्टिस गवई का कार्यकाल लगभग छह महीने का होगा, क्योंकि वे नवंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में वे 24 मई 2019 को जज के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्होंने कई ऐतिहासिक मामलों की सुनवाई की है।
कौन हैं जस्टिस बीआर गवई?
जन्म: 24 नवंबर 1960, अमरावती, महाराष्ट्र
कानूनी करियर की शुरुआत: 1985 में
स्वतंत्र वकालत: 1987 से बॉम्बे हाईकोर्ट में
सरकारी वकील: 1992-93 में नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और एडिशनल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर
Supreme Court जज के रूप में नियुक्ति
2003 में बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने। 2005 में परमानेंट जज बने। 2019 से न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में सेवा दे रहे हैं। उन्होंने मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी पीठों पर 15 साल से अधिक समय तक सेवा की है।

प्रमुख फैसले, जिनमें निभाई भूमिका
- नोटबंदी (2016) – जस्टिस गवई उस पीठ में शामिल थे, जिसने इसे संवैधानिक माना।
- अनुच्छेद 370 – जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने के फैसले को बरकरार रखने वाली पीठ का हिस्सा रहे।
- बुलडोजर कार्रवाई – बिना कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियां गिराने की कार्रवाई को असंवैधानिक ठहराया।
जब ED निदेशक के कार्यकाल को रोका
गौरतलब है कि जुलाई 2023 में जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे विस्तार को अवैध ठहराया था। तब उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार कानून के मुताबिक तीसरी बार ऐसे ईडी निदेशक का इ्कार्यकाल नहीं बढ़ा सकती है।