New Transfer Policy: मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब राज्य में 1 मई से 30 दिन यानी पूरे मई महीने तक तबादले किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए खास है, जो लंबे समय से तबादले की मांग कर रहे थे या पारिवारिक कारणों से स्वैच्छिक तबादला चाहते हैं।
तबादला नीति की बड़ी बातें
1 मई से 30 मई तक तबादले होंगे
पूरे महीने कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद तबादले की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अगर कोई कर्मचारी खुद के अनुरोध पर ट्रांसफर चाहता है तो वह भी इस प्रक्रिया में शामिल रहेगा।
हर विभाग खुद नीति बना सकेगा
सभी विभाग अपने-अपने अनुसार ट्रांसफर पॉलिसी बना सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से मंजूरी लेनी होगी। संबंधित विभाग के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री को भी अधिकार दिया गया है कि वे तबादला आदेश जारी कर सकें, लेकिन यह 30 मई से पहले करना होगा।
कितने पदों पर कितने प्रतिशत तबादले होंगे?
सरकार ने यह भी तय किया है कि कितने पदों पर अधिकतम तबादले हो सकेंगे:
200 पदों वाले विभाग में – 20% तक
201 से 1000 पद – 15% तक
1001 से 2000 पद – 10% तक
2001 से ज्यादा पद – 5% तक
सरकार का मानना है कि अगर इन्हें अलग रखा जाएगा तो तय सीमा से ज्यादा ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए इन्हें भी कुल गिनती में शामिल किया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी
सरकार ने अपने सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पहले की थी, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।